दहेज हत्या में पति व सास को 10 साल कैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या में पति व सास प्रत्येक को 10 साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में साक्ष्यों के अभाव में ननद को बरी करने का निर्णय लिया। मामला मोदीनगर थानाक्षेत्र का है। आरोप मारपीट के बाद विवाहिता की हत्या कर फंदे से लटकाने का था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या में पति व सास प्रत्येक को 10 साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में साक्ष्यों के अभाव में ननद को बरी करने का निर्णय लिया। मामला मोदीनगर थानाक्षेत्र का है। आरोप मारपीट के बाद विवाहिता की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप डबास ने बताया कि लोनी के रामस्वरूप पार्क-एक्सटेंशन की रहने वाली आरती की शादी वर्ष 2010 में मोदीनगर के रहने वाले दीपक से हुई थी। आरोप है कि शादी से बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर फरवरी 2012 में मारपीट के बाद गला दबाकर आरती की हत्या कर शव रस्सी के फंदे से लटका दिया। मामले में मृतका के परिजनों ने पति दीपक, सास संतोष व ननद प्रियंका के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अदालत ने पति दीपक व सास संतोष प्रत्येक को 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। साथ में साक्ष्यों के अभाव में ननद प्रियंका को बरी किया।