ब्याज माफी योजना: दीपावली से पहले व्यापारियों को बड़ा तोहफा, पुराने कर बकाए पर ब्याज होगी माफ
प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है, जिससे वैट, मनोरंजन कर और ...और पढ़ें
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यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इसमें वैट, मनोरंजन कर, राज्य कर के वर्षों पुराने बकाए व्यापारियों को 50 से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी साथ ही अर्थदंड को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इससे जिले के भी हजारों व्यापारियों को राहत मिलेगी।
16 अक्टूबर से तीन माह के लिए ये योजना लागू की गई है। इसमें व्यापारियों को दिसंबर 2025 तक के बकाए पर लगे ब्याज और अर्थदंड का माफ किया जाएगा। उपायुक्त राज्य कर असित कुमार सिंह ने बताया कि 10 लाख तक मूल बकाए पर ब्याज और अर्थदंड 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। 10 लाख से एक करोड़ तक 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ तक 75 प्रतिशत और पांच करोड़ से अधिक पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ की जाएगी और अर्थदंड 100 प्रतिशत माफ होगा।
व्यापारियों की सुविधा के लिए कार्यालय में एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जहां विभागीय अधिकारी आनलाइन आवेदन और कर गणना में मदद करेंगे।
न्यायालयों में लंबित मामले भी होंगे निस्तारित : उपायुक्त राज्य कर शेखर चौरसिया ने बताया कि इस योजना में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले, ट्रिब्यूनल में लंबित विवादों के संबंध में भी व्यापारी शपथ-पत्र और वाद वापसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
साथ ही जिन बकायेदारों ने योजना लागू होने से पहले मूल बकाया की पूर्ण या आंशिक धनराशि जमा कर दी थी, वह भी शेष ब्याज, अर्थदंड पर छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्याज माफी योजना में छूट का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन कराना होगा।
