Firozabad News: 14 साल बाद आया फैसला, गुर्जर आंदोलन के मुकदमे में पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर समेत 18 दोषमुक्त
Firozabad News In Hindi 2008 में रेल रोको आंदोलन में हुआ था बवाल उखाड़ी थी रेलवे लाइन-पूर्व विधायक हरिओम यादव व अजीम भाई समेत 18 पर लगी थी चार्जशीट। 14 साल बाद आया है फैसला। नेता बोले-न्याय की जीत।
फिरोजाबाद, जागरण टीम। वर्ष 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान आसफाबाद रेलवे क्रासिंग पर बवाल और आगजनी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व खेलमंत्री रामसकल गुर्जर और दो पूर्व विधायक हरिओम यादव व अजीम भाई समेत 18 को दोष मुक्त किए जाने का फैसला सुनाया। 14 साल बाद आए फैसले को नेताओं ने न्याय की जीत बताया है।
ये हुई थी घटना
30 मई 2008 को आगरा के तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष रामसकल गुर्जर के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन किया गया था। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की पटरियां उखाड़ दी थीं। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुई भीड़ ने सिग्नल तोड़ दिए और इसके बाद पुलिस के वाहनों में आगजनी हुई। इस मामले में गुर्जर के अलावा पूर्व सपा विधायक हरिओम यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई, पंचम सिंह जिलाध्यक्ष गुर्जर महासभा, बलवीर सिंह गुर्जर समेत 38 नामजद और दो हजार से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
अखिलेश सरकार में खेल मंत्री बने थे रामसकल गुर्जर
आंदोलन के बाद गिरफ्तारियां हुई और दर्जनों को जेल भेजा गया। बाद में नेताओं समेत 18 के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। 2012 रामसकल गुर्जर विधान परिषद सदस्य बने और अखिलेश सरकार में खेल मंत्री बनाए गए। बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे कोर्ट संख्या नौ जितेंद्र सिंह द्वितीय ने मामले में फैसला सुनाया। पैरवी करने वाले राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ व अधिवक्ता सलीम खान ने बताया कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने और साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों समेत सभी 18 आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया। पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर और पूर्व विधायक हरिओम यादव वर्तमान में भाजपा में हैं।