Move to Jagran APP

बेसहारा गोवंश को दें सहारा, सरकार देगी मदद

बेसहारा गोवंश की सेवा करने का भाव रखने वाले किसानों व पशुपालकों को प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत जिले में इस साल एक हजार गायों को इच्छ़ुक लोगों के सुपुर्द करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में गोशाला से घर गोवंश लाने वाले किसानों को सरकार भरण-पोषण के लिए प्रति मवेशी हर माह नौ सौ रुपया देगी। शर्त व अनुबंध पर एक व्यक्ति का अधिकतम चार गोवंश दिए जाएंगे। बेसहारा मवेशियों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों में गोवंश के संरक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सहभागिता योजना से गो पालक को आम जन से जोड़ने की पहल की है। आश्रय स्थलों के लिए सरकार ने प्रति मवेशी प्रतिदिन तीस रुपये चारा-पानी का जो बजट तय किया है वह किसानों को सीधे खाते में देने का निर्णय लिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Aug 2019 10:57 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 06:21 AM (IST)
बेसहारा गोवंश को दें सहारा, सरकार देगी मदद
बेसहारा गोवंश को दें सहारा, सरकार देगी मदद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर :

loksabha election banner

मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत जिले में एक हजार गायों को इच्छ़ुक लोगों के सिपुर्द करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में गोशाला से घर नी गोवंश लाने वाले किसानों को प्रति मवेशी हर माह नौ सौ रुपये मिलेंगे। शर्त व अनुबंध पर अधिकतम चार गोवंश दिए जाएंगे।

आश्रय स्थलों में गोवंश के संरक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सहभागिता योजना से गो पालक को आम जन से जोड़ने की पहल की है। आश्रय स्थलों के लिए सरकार ने प्रति मवेशी प्रतिदिन तीस रुपये चारा-पानी का जो बजट तय किया है, वह किसानों को खाते में देने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने हर ब्लाक में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, नायब तहसीलदार समेत सात लोग रहेंगे।

............

ये रहेंगी शर्ते

- अधिकतम चार गोवंश में दूध पीते बच्चे की गणना नहीं होगी।

- ब्लाक समिति हर तीन माह में सौंपे गए गोवंश का सत्यापन करेगी।

-गोवंश सरकार से संचालित आश्रय स्थलों से लाना होगा।

-गोवंश को न तो अन्ना छोड़ सकते और न बेच सकते हैं।

-गोवंश की मृत्यु पर प्रधान के समक्ष पंचनामा, विवाद की स्थिति में पोस्टमार्टम।

..............

चयन का मानक

-इच्छुक व्यक्ति ब्लाक का स्थायी निवासी हो और पशुओं का पालन-पोषण पहले से कर रहा हो।

- गोवंश लेने वाले का राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिक क्रियाशील खाता होना अनिवार्य है।

- दुग्ध समितियों से जुड़े किसान, पैरावेट्स, पशुमित्र आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।

........... इच्छुक व्यक्ति गोशाला, ब्लाक व पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकता है। निर्धारित भरण-पोषण की धनराशि खाते में भेजी जाएगी

-एसके तिवारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.