किशोरी पर पेट्रोल डाल आग लगाने के आरोपित को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने के मामले की सुनवाई की। अदालत ने आरोपित युवक को उम्रकैद एवं 47 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 35 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
यह घटना गाजीपुर थाने के सुकेती गांव की 8 अप्रैल 2014 की है। गांव की 13 वर्षीय किशोरी खेतों से होकर शाम को 6 बजे घर आ रही थी तभी रास्ते में पहले से छिपे मनचले युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ किया और जब विरोध किया तो शीशी से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जोकि बाद में बच गई। पीड़िता के पिता ने गांव के युवक रमेश लोधी पर पास्को, छेड़छाड़ समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट नंबर 8 की अपर जिला जज मृद़ुला मिश्रा की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। गवाहों के बयान एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेद्र उत्तम एवं राकेश यादव द्वारा अदालत में पेश किए सबूत एवं दलीलों के आधार पर सजा सुना दी।