हाईकोर्ट में याचिका खारिज, हटेगी रामलीला मैदार से सब्जी मंडी
संवाद सहयोगी, ¨बदकी : रामलीला मैदान (बैलाही बाजार) से सब्जी मंडी हटाए जाने के विरोध में हा
संवाद सहयोगी, ¨बदकी : रामलीला मैदान (बैलाही बाजार) से सब्जी मंडी हटाए जाने के विरोध में हाईकोर्ट गए सब्जी व्यापारियों को करारा झटका लगा है। दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रशासन ने अब सब्जी मंडी खाली कराने की तैयारी कर ली है।
रामलीला मैदान को सब्जी व्यापारियों/आढ़तियों से खाली करा पार्क निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रशासन ने सब्जी मंडी को दरबेशाबाद में स्थानांतरित कराने की तैयारी की थी। इसे लेकर व्यापारी के साथ सहमति भी बनी थी, पर सब्जी व्यापारी रहीस अहमद समेत 67 सब्जी व्यापारियों ने रामलीला मैदान से मंडी न हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में डायरेक्टर राज्य कृषि उत्पादन मंडी, मंडी सचिव ¨बदकी सहित तीन लोगों को पार्टी बनाया गया। प्रशासन ने हाईकोर्ट में पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी। एसडीएम सुशील कुमार गोंड ने बताया कोर्ट ने सब्जी विक्रेताओं की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करें। इस पर एसडीएम ने नगर पालिका के प्रधान लिपिक को तलब किया। एसडीएम ने निर्देश दिया कि अब सब्जी की बाजार रामलीला मैदान में नहीं लगेगी। सभी व्यापारियों को दरबेशाबाद के पास सब्जी मंडी के लिए चयनित स्थल पर जाना होगा।