Move to Jagran APP

जानलेवा हमले में पिता समेत चार पुत्रों को 4 वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता फतेहपुर कोर्ट नंबर 10 अपर जिला जज जुनैद जफर की अदालत ने जानलेवा हमले

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 06:40 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:02 AM (IST)
जानलेवा हमले में पिता समेत चार पुत्रों को 4 वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : कोर्ट नंबर 10 अपर जिला जज जुनैद जफर की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले अपना फैसला सुनाते हुए पिता व चार पुत्रों को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा पांचों को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी भराना पड़ेगा।

loksabha election banner

घटना 29 फरवरी 2013 को खागा कोतवाली के हरबलपुर गांव की है। यहां के निवासी बाबूलाल पासवान और उनके पुत्र वीरेंद्र, नरेंद्र, विनोद व दिनेश बिजली के तार में कटिया डाल रहे थे। इस पर पड़ोस मुन्ना ने कटिया से निकलने वाली चिंगारी के कारण छप्पर में आग लगने का अंदेशा जताते हुए इसका विरोध किया। इस पर पड़ोसियों ने उसी दिन शाम को पप्पू के घर धावा बोलकर उसे और उसकी पुत्री सुमन, दामाद हरीराम को पीट-पीट कर लहुलुहान कर दिया था।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रधुराज सिंह की दलीलें सुनने और साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल पासवान और उनके पुत्र वीरेंद्र, नरेंद्र, विनोद व दिनेश को दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.