प्रतिबंधित प्लास्टिक-थर्माकोल मिलने पर लगाएं जुर्माना
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : प्रतिबंधित किए गए प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं के शहर में
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : प्रतिबंधित किए गए प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं के शहर में पूर्णतया बंदी को लेकर शुक्रवार को सदर नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी- अपर उप जिलाधिकारी प्रह्लाद ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि शहर में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। सफाई नायकों की क्लास लेते हुए कहाकि पूरा क्षेत्र प्लास्टिक की पन्नी से मुक्त दिखना चाहिए। जरूरत पड़े तो वह एक बोरी साथ रखें और स्वच्छता अभियान को गति देते हुए प्लास्टिक और थर्माकोल को उठा लें। किसी प्रकार की ढिलाई अथवा लापरवाही पाए जाने पर सफाई नायकों को आम सफाई कर्मियों को हटा दिया जाएगा एवं दंड भी दिया जाएगा।
देरशाम श्री ¨सह ने सफाई नायकों के संग पालिका दफ्तर में बैठक ली। शासनादेश का हवाला देते हुए कहाकि दुकान, मकान, लॉज, शिक्षण संस्थान, मॉल आदि से प्लास्टिक की पन्नी बिखरी हुई पाई जाए तो उस पर निर्धारित जुर्माना लगा दिया जाए। किसी का बचाव सफाई नायकों के लिए भारी पड़ सकता है। सफाई नायक और निरीक्षक वार्डों का सघन निरीक्षण करें। लोगों को साफ मना कर दें, दोबारा पन्नी में भरा कूड़ा पाए जाने पर जुर्माना लगा दें। न देने पर उन्हें सूचित करें। आरसी जारी करके राशि वसूल ली जाएगी। ऐसे दुकानदारों पर निगाह रखें जिनके द्वारा चोरी छिपे पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है। जानकारी संज्ञान में आते ही जुर्माने की जद में शामिल कर दें। वार्डों का सघन निरीक्षण उनके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा। दिशा निर्देश का उल्लंघन मिला तो कड़ी कार्यवाही से कोई बच नहीं पाएगा।इस मौके पर सभी 34 वार्डों के सफाई नायक, सफाई प्रभारी दिलशाद, इंजी. विजय कुमार, लिपिक मो. हबीब आदि रहे। शासनादेश में सजा-जुर्माने का यह है प्रावधान
वजन पॉलीथिन जुर्माना (रुपये)
- 1 से 100 ग्राम तक 1,000
- 101 से 500 ग्राम तक 2,000
- 501 से 1 किग्रा 5,000
- 1 से 5 किग्रा 10,000
- 5 से अधिक 25,000
- दुकान- लॉज से भेजे जाने पर 25,000
- दुकानों-शैक्षिक संस्थानों द्वारा फेंकने पर 1,000