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फतेहपुर में 'Happy Navratri' लिखे लिफाफे में की जा रही थी मांस की डिलीवरी, बजरंग दल ने किया हंगामा

Published: Mon, 19 Oct 2026 08:05 AM (IST)

फतेहपुर में एक कंपनी के आउटलेट पर 'हैप्पी नवरात्रि' लिखे लिफाफे में मांस की डिलीवरी को लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया।

एक कंपनी के आउटलेट द्वारा हैपी नवरात्रि लिखे इसे लिफाफे से भेजा गया था मांस

एक कंपनी के आउटलेट द्वारा हैपी नवरात्रि लिखे इसे लिफाफे से भेजा गया था मांस

HighLights

  1. 'हैप्पी नवरात्रि' लिफाफे में मांस डिलीवरी पर बजरंग दल का हंगामा।

  2. फतेहपुर आउटलेट पर मांस बिक्री लाइसेंस न होने पर कार्रवाई।

  3. खाद्य सुरक्षा टीम ने 166 मांस पैकेट जब्त किए, बिक्री प्रतिबंधित।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। पटेल नगर चौराहे के पास एक कंपनी के आउटलेट से हैपी नवरात्रि लिखे कागज के लिफाफे में भरकर मांस की सप्लाई किए जाने को लेकर रविवार की शाम चार बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा।

हंगामे के चलते भारी भीड़ जुट गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि खाद्य बिक्री का लाइसेंस तो है लेकिन लाइसेंस के उप नियम के तहत मांस और उसके प्रोडक्ट की बिक्री की मान्यता नहीं है।

जिस पर टीम ने 45, 384 रुपये लागत के 166 पैकेट (मांसाहारी उत्पाद) जब्त कर लिए और केवल मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर आउटलेट के कर्मचारी किसी तरह का बयान देने से साफ मना कर दिया।

166 मांस के पैकेट जब्त

हंगामे की अगुवाई कर रहे धर्मेन्द्र सिंह जनसेवक का कहना था कि उनका उद्देश्य आउटलेट बंद करवाकर लोगों को बेरोजगार करना नहीं है। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि लिफाफे में हैपी नवरात्रि लिखकर मांस की आपूर्ति की गई। लिफाफे में हैपी नवरात्रि लिखना सनातन के सम्मान को चोट पहुंचाना है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कोतवाल हेमंत मिश्रा ने हंगामा कर रहे लोगों से वार्ता की और जांच का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद शटर बंद करके घंटों जांच होती रही। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित ने कहाकि आउटलेट के पास खाद्य सामग्री बिक्री करने का लाइसेंस दिखाया गया जिसके उप नियम 31 के तहत मांस और मांस बिक्री का जिक्र नहीं है।

उपलब्ध 166 मांस के पैकेट जब्त किए गए हैं। प्रकरण का वाद एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में दर्ज होगा। मामले की सुनवाई और जुर्माने के बाद जब्त मांस को छोड़ा जाएगा। इसके बावजूद भी आउटलेट को उप नियम 31 के तहत मांस और उसके प्रोडक्ट की बिक्री का लाइसेंस लेना होगा। आउटलेट से मांस की बिक्री छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री की जा सकेगी।

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