निर्धन बच्चों को सरकारी खर्च पर मिलेगी शिक्षा
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : निर्धन परिवारों में जन्मे बच्चों को निजी स्कूलों में निश्शुल्क शिक्ष
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : निर्धन परिवारों में जन्मे बच्चों को निजी स्कूलों में निश्शुल्क शिक्षा दिए जाने की योजना के फिर से क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अधीनस्थों को समयावधि में प्रवेश कराने के हिदायत दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक लाख से कम आय वाले निर्धन अभिभावकों के पाल्यों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में निश्शुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। बीएसए ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्रवेश से कोई पात्र बच्चा वंचित रहने पाये।
शुरुआत में मात्र असेवित बस्तियों में इस योजना के तहत प्रवेश दिए जाने थे। नई व्यवस्था के तहत अब एक लाख से कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के पाल्य इस योजना के तहत प्रवेश ले सकेंगे। अब गरीब बच्चों को भी मांटेसरी व कान्वेंट स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। व्यवस्था के तहत ऑनलाइन व आफ लाइन आवेदन की व्यवस्था दी गई है। शहरी इलाकों के बच्चे जहां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए आफ लाइन आवेदन की व्यवस्था दी गई है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि यदि कोई प्राइवेट मांटेसरी व कान्वेंट स्कूल का प्रबंधतंत्र ऐसे बच्चों के प्रवेश में आनाकानी करता है, तो उसकी रिपोर्ट भी प्रेषित की जा जाए।
तीन चरणों में होंगे प्रवेश
- मांटेसरी व कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभिभावक तीन चरणों में आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सारिणी के अनुसार पहले चरण में प्रवेश के लिए 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं द्वितीय चरण हेतु आवेदन 12 से 25 मार्च के बीच किए जा सकते हैं। तीसरे व अंतिम चरण के लिए आवेदन 6 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच किए जाएंगे। बीएसए शिवेंद्र प्रताप ¨सह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आफ लाइन आवेदन करेंगे, वहीं शहरी इलाकों में केवल आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।