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एसडीएम के आदेश पर छापा, 71 सिलेंडर बरामद

संवाद सूत्र, कंपिल : घर में अवैध ढंग से गैस सिलेंडर रखे होने की जानकारी पर एसडीएम के आ

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 10:54 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 10:54 PM (IST)
एसडीएम के आदेश पर छापा, 71 सिलेंडर बरामद
एसडीएम के आदेश पर छापा, 71 सिलेंडर बरामद

संवाद सूत्र, कंपिल : घर में अवैध ढंग से गैस सिलेंडर रखे होने की जानकारी पर एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक ने रविवार को छापा मारा। यहां 71 सिलेंडर बरामद हुए। इसमें 62 भरे और 9 खाली मिले।

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थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर के किसी व्यक्ति ने एसडीएम अनिल कुमार से एक घर में अवैध गैस सिलेंडर रखने और रिफि¨लग की शिकायत की। एसडीएम ने आदेश कर पूर्ति निरीक्षक संतोष वर्मा ने सतीश राठौर के घर पर छापा मारा। पूछताछ में पता चला कि यह सिलेंडर जनपद शाहजहांपुर की एक ग्रामीण सेवा एजेंसी के हैं। जांच के दौरान 68 गैस की किताबें मिली जो कि पिछले माह की चढ़ी थीं। जांच टीम को मौके पर एक भी कस्टमर वाउचर नहीं दिखा सका।

ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई माह से गांव में अवैध सिलेंडर बेचने व रिफि¨लग का कारोबार चल रहा है। शुरुआत में बाइक द्वारा सिलेंडर लाकर बेचे जाते थे। साथ ही अवैध भंडारण शुरू कर रिफि¨लग व कालाबाजारी की जाती है।

एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक से कराई जा रही है। बांट माप निरीक्षक और एचपी गैस के क्षेत्रीय निरीक्षक को मामले से अवगत करा दिया गया है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्कूल से दस कदम की दूरी पर है गोदाम

मानकों के विपरीत सिलेंडरों के अवैध तरीके से किए गए भंडारण से स्कूली बच्चों की जान को खतरा हैं। प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर अतग्गापुर की दूरी सिलेंडर भंडारण स्थल से बमुश्किल दस कदम है।

क्या कहता है नियम

नियमानुसार 100 किलोग्राम एलपीजी गैस (पांच भरे हुए सिलेंडर) को अग्निशमन विभाग से लाइसेंस लिए बिना एकत्र नहीं किया जा सकता है। यदि एक स्थान पर पांच से ज्यादा सिलेंडर रखे जाते हैं, तो इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। एलपीजी के अत्यधिक ज्वलनशील गैस होने के कारण इसके भंडारण के लिए आबादी क्षेत्र के बाहर खुले स्थान पर गोदाम होना जरूरी है।


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