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एफआर निरस्त पुनर्विवेचना के आदेश

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य न मिलने पर विवेचक ने मुकदमे में फा

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Nov 2017 05:59 PM (IST)Updated: Wed, 08 Nov 2017 05:59 PM (IST)
एफआर निरस्त पुनर्विवेचना के आदेश
एफआर निरस्त पुनर्विवेचना के आदेश

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य न मिलने पर विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादी की शिकायत पर फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर पुन: विवेचना कराए जाने के आदेश दिए हैं।

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फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्रानगंज निवासी सत्यपाल ¨सह राठौर ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के मामले में 25 मई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने आरोपियों से साठगांठ कर ली और मुकदमे में एफआर लगा दी। विवेचना के दौरान उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य शामिल नहीं किए गए। इस मामले में एसीजेएम अंतिम आख्या निरस्त कर पुनर्विवेचना के आदेश जारी कर दिए।


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