हुड़दंगी पिता-पुत्र को पांच वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : होली के हुड़दंग में हुए विवाद में सात वर्ष पूर्व युवक को गोली म
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : होली के हुड़दंग में हुए विवाद में सात वर्ष पूर्व युवक को गोली मार दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में आरोपित पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव डूंगरपुर निवासी भैयालाल ने 20 मार्च 2011 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था होली के दिन भैयालाल का पुत्र कल्लू उर्फ दुर्गेश 19 मार्च 2011 को आखत डालने जा रहा था। इसी बीच गांव के ही चैतू उर्फ धीरेंद्र से विवाद हो गया। चैतू ने घटना की सूचना परिजनों को दी। इस पर चैतू व उसके पिता राजदीप ने उनके पुत्र से मारपीट कर फाय¨रग कर दी। गोली लगने से कल्लू घायल हो गया। मुकदमे के विवेचक एसआई अशोक कुमार ¨सह ने 30 मार्च 2011 को दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी ईश्वरी कुमार शाक्य व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद के अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पिता-पुत्र पांच वर्ष की कैद के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।