महिला की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद दहेज में दो लाख नकदी व भूमि देने की मांग पूरी न होने पर दो वर्ष पूर्व महिला की जहर देकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में दो लाख नकदी व भूमि देने की मांग पूरी न होने पर दो वर्ष पूर्व महिला की जहर देकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला हूषा निवासी सरिता अवस्थी ने एक अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी पुत्री रानू उर्फ प्रिया की शादी गांव बलीपट्टी रानी गांव निवासी मोहित अग्निहोत्री के साथ वर्ष 2015 में की थी। शादी के बाद पुत्री का पति व उसका ससुर जगदीश अग्निहोत्री दहेज में दो लाख नकदी व भूमि की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर एक अगस्त 2017 को जहर खिलाकर पुत्री की हत्या कर दी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने पिता पुत्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शिवनरेश सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर गैर इरादतन हत्या की धारा के अलावा हत्या की धारा को भी संज्ञान ले लिया। इसी के तहत पिता पुत्र को हत्या में उम्रकैद व 25-25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न की दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा से भी दंडित किया है। वहीं गैर इरादतन हत्या व दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोनों अभियुक्त को बरी कर दिया।