केस डायरी न्यायालय में पेश न करने पर जिला जज ने जताई नाराजगी
- पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा - विवेचक को सीओ के माध्यम न्यायालय में
- पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा
- विवेचक को सीओ के माध्यम न्यायालय में तलब जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों में विवेचक केस डायरी पेश करने में लापरवाही करते हैं। इसको लेकर जनपद न्यायाधीश ने आदेश भी जारी किया। इसके बाद भी केस डायरी पेश नहीं की जाती। राजेपुर थाने के मुकदमे में केस डायरी पेश न होने से मामले का निस्तारण नहीं हुआ। इस पर जिला जज चवन प्रकाश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। मुकदमे के विवेचक को भी न्यायालय में तलब किया गया है।
राजेपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में जनपद न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से थाने से केस डायरी तलब की गई। मुकदमे के विवेचक ने केस डायरी नियत तिथि पर पेश नहीं की। जिससे मामले का निस्तारण नहीं हो सका। इस पर जिला जज ने एसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुकदमे के विवेचक को सीओ के माध्यम से न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।