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दारोगा के खिलाफ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व डीजीपी को पत्र

सिपाही को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 07:31 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 07:31 PM (IST)
दारोगा के खिलाफ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व डीजीपी को पत्र
दारोगा के खिलाफ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व डीजीपी को पत्र

दारोगा के खिलाफ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व डीजीपी को पत्र

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जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : सिपाही को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। सुनवाई के दौरान इस मुकदमे के गवाह जनपद गाजियाबाद के थाना तिलामोड़ प्रभारी के पद पर तैनात दारोगा भुवनेश कुमार को एमपी एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने तलब किया था। कई तिथियां नियत होने के वाद भी दारोगा गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए। अब न्यायाधीश ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने एवं डीजीपी के माध्यम से दारोगा को नौ सितंबर को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। एसपी फर्रुखाबाद व एसपी गाजियाबाद को गैर जमानती वारंट होने के बाद कुर्की नोटिस तामील कराने को भी कहा गया है।

फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात रहे सिपाही विजेंद्र सिंह तोमर ने अपनी निजी रिवाल्वर से गोली मारकर कर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने विजय सिंह के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे में घटना के समय दारोगा भुवनेश कुमार ने जांच की थी। इस मुकदमे के अन्य सभी गवाहों ने अपने बयान दर्ज करा दिए थे। आखिरी गवाह बचे दारोगा भुवनेश कुमार न्यायालय में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने पूर्व में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद कुर्की नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन एसपी फर्रुखाबाद व गाजियाबाद ने इस मामले कोई कार्रवाई करने में रुचि नहीं ली। अब मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के साथ ही डीजीपी के माध्यम से दारोगा को न्यायालय में उपस्थित कराने के आदेश दिए गए हैं।


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