अवैध शराब ले जाते पकड़े वाहन पर नौ लाख जुर्माना
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद अवैध शराब का परिवहन करने में उपयोग किए जा रहे वाहन को ि
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : अवैध शराब का परिवहन करने में उपयोग किए जा रहे वाहन को जिलाधिकारी ने सीज करते हुए वाहन स्वामी पर नौ लाख का जुर्माना लगाया है। संबंधित को वाहन अब मुक्त कराने के लिए जुर्माना धन राशि का चालान जमा कराना होगा। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अवैध रूप से शराब का परिवहन करने में बरामद की गई कार को सरकार के पक्ष में जब्त किया जाना उचित है। वाहन स्वामी को विकल्प दिया जाता है कि वह वाहन अवमुक्त कराने के लिए वाहन के बदले नौ लाख रुपये का अर्थदंड एक माह के अंदर जमा कर सकता है। अर्थदंड जमा हो जाने की दशा में वाहन उसके को अवमुक्त किया जा सकता है। अर्थदंड की धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं होने पर जब्त वाहन की नीलामी की कराकर प्राप्त धनराशि शासन के पक्ष में जमा कराई जाए। हालांकि यह आदेश पकड़ी गई शराब के संबंध में आबकारी अधिनियम के तहत चल रहे मुकदमे के निर्णय के अधीन रहेगा। पुलिस अधीक्षक की ओर से जिलाधिकारी को संबंधित वाहन के अवैध शराब के परिवहन में लिप्त होने के कारण राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की आख्या भेजी गयी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि कल्लू उर्फ ध्रुव सिंह निवासी गलारपुर थाना अलीगंज जनपद एटा द्वारा तीन जेरीकेन में 50-50 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिंट व 3 पेटियों में 90 पौआ देशी शराब अवैध रूप से कार से लाते हुए बरामद की गई। जिसका आबकारी अधिनियम व अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 13 लोगों पर 110 जी के तहत कार्रवाई
संवाद सूत्र, कमालगंज : विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ 110 जी के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने श्रृंगीरामपुर के मजरा अस्तल निवासी रामकिशोर मिश्रा, राममहेश दुबे, अभिषेक कुमार, विवेक मिश्रा, आशीष, सोनू मिश्रा, मीतू मिश्रा, पंकज दुबे, मनीष दुबे, सिलार चौराहा निवासी गणेश यादव, शास्त्री नगर निवासी इसरार व सुल्तानपुर निवासी अमन व पवन के खिलाफ 110 जी एक्ट के तहत कार्रवाई की। थानाध्यक्ष अमर पाल सिंह ने बताया कि इन अपराधियों का क्षेत्र में भय व्याप्त है। चुनाव में यह लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसी के चलते इन लोगों पर 110 जी के तहत कार्रवाई की गई।