नौ भाइयों सहित 13 दोषियों को पांच वर्ष की सश्रम कैद
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद रंजिश के चलते 17 लोगों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रूप से घा
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : रंजिश के चलते 17 लोगों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 25 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश छाया नैन ने नौ भाइयों सहित 13 दोषियों को पांच वर्ष की सश्रम कैद व 26500 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव तकीपुर निवासी नाहर सिंह ने 27 जून 1994 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि वह अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर शौच को खेत पर जा रहे थे। पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही भाई ओमपाल सिंह, राजपाल सिंह, ओमप्रकाश सिंह उर्फ भगत, सुरेश, ईशपाल के अलावा अवधेश, बलवीर, राजेंद्र सिंह व महावीर सिंह गांव के ही रामसिंह, राजवीर सिंह, अमीर सिंह, राजबहादुर, मातादीन, रघुवर, अतर सिंह व शीशनाथ ने लाठी व अवैध शस्त्रों से हमला कर दिया। जिससे वह और उनके साथ अन्य लोग घायल हो गए। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन कोतवाली प्रभारी ओपी निगम ने दो नवंबर 1995 को सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी हरिनाथ सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को पांच वर्ष सश्रम कारावास के दंड की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक पर 26500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।