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नशीला पाउडर रखने में 5 वर्ष की कैद

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में अपर जिला सत्र एवं न्याया

By Edited By: Published: Sat, 30 May 2015 05:07 PM (IST)Updated: Sat, 30 May 2015 05:07 PM (IST)

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव महरूपुर रावी निवासी राजीव को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सश्रम कैद व 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं। शहर कोतवाली के घुमना चौकी पर तैनात तत्कालीन दरोगा जगमोहन ¨सह यादव ने घुमना चौराहे के निकट बाटा शू कंपनी के पास से 250 ग्राम नाइट्राजापाम सहित राजीव को गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले में विवेचक हरनाथ ¨सह ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी श्रीकिशोर मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने फैसला सुनाया।

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मधुसूदन हत्याकांड में रिवीजन खारिज

फर्रुखाबाद : मधुसूदन हत्याकांड में अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायालय डकैती ने एक आरोपी को जुविनाइल घोषित किया था। आदेश के खिलाफ वादिनी लीना कटियार ने उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर कर मांग की थी कि आरोपी बालिग है। जुविनाइल घोषित करने का आदेश निरस्त किया जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शमीम खां ने बताया कि जुविनाइल निरस्त करने की रिवीजन उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।


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