महंत पर हमले के आरोपियों को मिली जमानत
जिला जज ज्ञानप्रकाश तिवारी ने बड़ा स्थान के महंत शिष्य पर जानलेवा हमला व गन्ना समिति की जमीन पर कब्जा करने के मामले में अभियुक्तों शैलेंद्र सिंह हर्ष सिंह बब्लू कुमार व आलोक सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर दी.
अयोध्या : जिला जज ज्ञानप्रकाश तिवारी ने बड़ा स्थान के महंत शिष्य पर जानलेवा हमला व गन्ना समिति की जमीन पर कब्जा करने के मामले में अभियुक्तों शैलेंद्र सिंह, हर्ष सिंह, बब्लू कुमार व आलोक सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। इसी मामले में सहकारी गन्ना समिति अयोध्या के सचिव सुनील वर्मा भी नामजद हैं, जो फरार बताए गए हैं।
जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अभियुक्तों के अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने दलील दी कि वादी मायाराम दास को आई चोटें फायर आर्म या धारदार हथियार की नही हैं, इसलिए मामला जानलेवा हमले की परिधि में नहीं आता। अभियुक्त पक्ष सहकारी गन्ना समिति की जमीन पर निर्माण कार्य करा रहा था, जो सरकारी कार्य है। वादी पक्ष नाजायज तौर पर इस जमीन को बड़ा स्थान का बता कर धनादोहन करना चाहता था। वादी पक्ष ने ही हमला करने का प्रयास किया और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। राजनीतिक प्रभाव से फर्जी तौर पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अभियुक्तों को फंसा दिया गया।