मध्यांचल पावर कारपोरेशन अदा करेगा 45 हजार क्षतिपूर्ति
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सत्यप्रकाश नायक, सदस्यगण राजेशकुमार शुक्ल व प्रज्ञा त्रिपाठी ने मध्यांचल पावर कारपोरेशन के विरुद्ध 45 हजार क्षतिपूर्ति अदायगी के आदेश दिए हैं। यह रकम परिवादी अर्जुन यादव को दी जाएगी। मध्यांचल पावर कारपोरेशन की लापरवाही के कारण परिवादी की भैंस करंट लगने से मर गई थी।
अयोध्या : स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सत्यप्रकाश नायक, सदस्यगण राजेशकुमार शुक्ल व प्रज्ञा त्रिपाठी ने मध्यांचल पावर कारपोरेशन के विरुद्ध 45 हजार क्षतिपूर्ति अदायगी के आदेश दिए हैं। यह रकम परिवादी अर्जुन यादव को दी जाएगी।
अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के मक्खापुर निवासी अर्जुन यादव की भैंस पश्चिम दरगाह की बगिया में चरने गई थी। यहां 11 हजार वोल्ट का तार जमीन पर गिरा था, जिससे करंट आ रहा था। इसी में उलझ कर भैंस मर गई। घटना 10 मई 2017 की थी। विभाग ने इसे करंट से मौत माना, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं दी। तब स्थायी लोकअदालत की शरण ली गई।