कचहरी गैंगवार प्रकरण में निगरानी निरस्त
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में चल रही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसी के मद्देनजर जैनेद्र शर्मा की अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि नौ अप्रैल 2014 को कचहरी गैंगवार में जैनेंद्र का सहयोगी साहिल मारा गया था और मोनू ¨सह समेत उनके कई सहयोगी घायल हुए थे।
अयोध्या : कचहरी गैंगवार प्रकरण में जेल में निरुद्ध अभियुक्त जैनेंद्र शर्मा की ओर से दायर निगरानी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। यह निगरानी याचिका सुल्तानपुर के जिला पंचायत सदस्य व बसपा नेता मोनू ¨सह के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी अर्जी को खारिज करने संबंधी सीजेएम के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी।
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशचंद्र शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान मोनू ¨सह के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने दलील दी कि कचहरी गैंगवार की घटना में पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है, इसलिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराने की वैधानिकता नहीं है। जैनेंद्र शर्मा व उसके साथियों ने मोनू ¨सह पर पेशी के दौरान जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेज दिया है और मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में चल रही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसी के मद्देनजर जैनेद्र शर्मा की अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि नौ अप्रैल 2014 को कचहरी गैंगवार में जैनेंद्र का सहयोगी साहिल मारा गया था और मोनू ¨सह समेत उनके कई सहयोगी घायल हुए थे।