Move to Jagran APP

29 करोड़ के बकाएदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस

बकाया वसूली को लेकर आयकर विभाग सख्त हो गया है। वह सुल्तानपुर जिले के एक बाकीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। परिक्षेत्र में बाकी करीब 40 करोड़ रुपये में से 29 करोड़ का अकेले यह बकायेदार सुल्तानपुर जिले का है। फर्म का नाम

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 06:27 AM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 06:27 AM (IST)
29 करोड़ के बकाएदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस

अयोध्या : बकाया वसूली को लेकर आयकर विभाग सख्त हो गया है। वह सुल्तानपुर जिले के एक बाकीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। परिक्षेत्र में बाकी करीब 40 करोड़ रुपये में से 29 करोड़ का एक बकायादार सुल्तानपुर जिले का है। आयकर विभाग ने फर्म का नाम अवध ट्रांसफार्मर प्रा. लि. बताया है। बकाया वसूली का शिकंजा कसने के बाद फर्म के नए-पुराने डायरेक्टर विदेश न भाग सके, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

loksabha election banner

कर वसूली अधिकारी (आयकर) चंद्रमोहन पंत के अनुसार कोई भी बकाएदार बच नहीं पाएगा। उन्होंने लुकआउट नोटिस कार्रवाई को बड़े बकायेदारों से अदायगी के लिए आयकर विभाग का बड़ा हथियार बताया है। कहा, केंद्र सरकार से मिली अनुमति के बाद परिक्षेत्र में बकाया वसूली के लिए यह बड़ी कार्रवाई है। दरअसल, वित्तीय वर्ष समाप्ति में छह दिन बचे हैं। ऐसे में बकाया आयकर की वसूली विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब वह वसूली के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाने लगा है। यह इसी से समझा जा सकता है कि करीब 90 लाख रुपये के बकाया वसूली के लिए विभागीय कर वसूली अधिकारी को रायबरेली जाकर बकाएदार की करीब 70 लाख रुपये की प्रापर्टी अटैच करनी पड़ी। कोलकाता के 1.20 करोड़ रुपये के बकाएदार से वसूली के लिए अंबेडकरनगर जिले के आलापुर आयकर टीम को अभी जाना है। आयकर विभाग बकाएदार को अंबेडकरनगर जिले का बताता है।

सूत्रों की मानें तो अयोध्या के सप्तनगर कॉलोनी का एक शख्स बकाया वसूली को लेकर विभाग के रडार पर है। करीब 30 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया बताया गया है। रडार पर आए शख्स का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बताया गया है। कई वर्ष से विभाग बकाया की वसूली ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से नहीं कर पाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.