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अलग-अलग मामलों में नौ अपराधियों को कड़ी सजा व जुर्माना

अलग-अलग मामलों में नौ अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम नरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने दुष्कर्मी विजय कुमार वर्मा उर्फ विजयी को 10 साल जेल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी अदालत ने सगे भाइयों विद्यादीन राजेश तिवारी अहोरवादीन व दिनेश कुमार को चार-चार साल की सजा व प्रत्येक पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 11:39 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 11:39 PM (IST)
अलग-अलग मामलों में नौ अपराधियों को कड़ी सजा व जुर्माना
अलग-अलग मामलों में नौ अपराधियों को कड़ी सजा व जुर्माना

अयोध्या : अलग-अलग मामलों में नौ अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम नरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने दुष्कर्मी विजय कुमार वर्मा उर्फ विजयी को 10 साल जेल की सजा व तीस हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी अदालत ने सगे भाइयों विद्यादीन, राजेश तिवारी, अहोरवादीन व दिनेश कुमार को चार-चार साल की सजा व प्रत्येक पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना किया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने सुखदेव उर्फ कल्लू, अजय उर्फ वीरन व रामफेर को सात साल की सजा दी व कुल 63 हजार रुपये जुर्माना किया। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी अमित कुमार पांडेय ने मनचले नन्हें यादव को डेढ़ साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना ठोंका है।

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दुष्कर्म का मामला पूराकलंदर थाना क्षेत्र के उधरपुर गांव का था। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष त्रिपाठी व सतीशचंद्र देवराज के मुताबिक वारदात 10 मार्च 2016 की रात करीब आठ बजे की थी। अभियुक्त विजयी उर्फ विजय कुमार ने दैनिक क्रिया के लिए खेत में गई लड़की का मुंह दबा कर दुष्कर्म किया। दूसरी घटना के अभियुक्त सुखदेव, अजय व रामफेर अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के समाहाखुर्द के निवासी हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी के मुताबिक 25 जून 2014 को अभियुक्तों ने वादी राम गोपाल यादव, उसके भतीजा बुद्धिराम, पत्नी रानी, बहू शिवानी व बेटी सुनीता पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। विवाद की वजह बेहद मामूली थी। सुखदेव ने छत से पानी नीचे फेंक दिया, जिसका विरोध रामगोपाल के परिवारवालों ने किया।

सगे भाइयों का मामला आम तोड़ने को लेकर था। कुमारगंज थाना क्षेत्र के पूरे बरबत जोरियम में 29 मई 2014 को वादी रामकृपाल पर हमला किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय के मुताबिक मनचले नन्हूं यादव ने ड्यूटी से लौट रही महिला को रोक कर छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना चार अप्रैल 2011 को पूराकलंदर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री के पास की थी।


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