प्लॉ¨टग के कारोबार से जुड़े लोगों को रेरा का खौफ नहीं
फैजाबाद : करीब दो माह पहले देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) लागू हो चुका है।
फैजाबाद : करीब दो माह पहले देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) लागू हो चुका है। प्लॉ¨टग के व्यवसाय से जुड़े लोग बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए प्लॉटों की बिक्री कर रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित अफीम कोठी के पास शुक्रवार को ढहाया गया निर्माण व उसी साइट की प्लॉ¨टग का रेरा में पंजीकरण नहीं था। अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष चुनकूराम पटेल ने कहाकि प्राधिकरण ले-आउट तभी पास करेगा जब रेरा में पंजीकरण होगा। उन्होंने कहाकि अफीम कोठी के पास आवासीय कॉलोनी के लिए बिना रेरा में पंजीकरण के विकास कार्य कराया गया। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के प्राधिकरण ले-आउट की मंजूरी न देता। सवाल है कि रेरा प्रभावी होने के बाद प्राधिकरण के इंजीनियरों ने कैसे इसकी अनदेखी की। निर्माण को अवैध मानते हुए ढहाना प्राधिकरण के लिए तब मजबूरी बना जब कमिश्नर मनोज मिश्र ने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उसी के बाद प्राधिकरण टीम ने कार्रवाई की। प्राधिकरण सूत्रों के अनुसार रेरा का उल्लंघन करने में बड़ी धनराशि का दंड व सजा का प्रावधान है। स्वयं प्राधिकरण भी रेरा के तहत अपना पंजीकरण करा चुका है। बताया गया कि जिले में रेरा के उल्लंघन में कार्रवाई के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नामित किया गया है। वही सुनवाई के बाद आदेश पारित करेंगे, जिसका अनुपालन अयोध्या-फैजाबाद प्राधिकरण को कराना होगा।