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सूचना न देना पड़ा महंगा, डीडी पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना

जन सूचना अधिनियिम में सूचना न देना उप निदेशक पंचायत व तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव को महंगा पड़ा। दोनों के प्रकरण अलग-अलग हैं। दोनों के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि दोनों के वेतन से वसूली जाएगी.

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 11:23 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 11:23 PM (IST)
सूचना न देना पड़ा महंगा, डीडी पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना
सूचना न देना पड़ा महंगा, डीडी पंचायत पर 25 हजार का जुर्माना

अयोध्या: जन सूचना अधिनियिम में सूचना न देना उप निदेशक पंचायत व तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव को महंगा पड़ा। दोनों के प्रकरण अलग-अलग हैं। दोनों के खिलाफ राज्य सूचना आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि दोनों के वेतन से वसूली जाएगी। उप निदेशक पंचायत से सूचना प्रथम अपील में असकरनपुर-बीकापुर निवासी अजय तिवारी ने स्ट्रीट लाइट लगाने की जानकारी तीन बिदुओं की मांगी थी। सूचना न मिलने पर 10 मई 2018 को प्रथम अपील की थी। निस्तारित न होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील 16 अगस्त 2018 को दाखिल की। डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी वांछित सूचना उप निदेशक पंचायत ने नहीं उपलब्ध करायी। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने इसे घोर अवहेलना मानते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया।

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दूसरा प्रकरण तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव महेंद्र वर्मा से जुड़ा है। ग्राम धमहर-खपराडीह निवासी आनंदकुमार मिश्र ने 27 जून 2017 को सूचना मांगी थी। उप निदेशक पंचायत अपील कोर्ट में प्रथम अपील करने के बाद भी सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। इस मामले में भी 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए वेतन से रिकवरी करने का आदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने दिया। साथ ही विभागीय/अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी विभागाध्यक्ष से की है।


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