सूचना न देने पर बीडीओ पर लगा 25 हजार काअर्थदंड
जानाबाजार (फैजाबाद): तारुन के खंड विकास अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए अर्थदं
जानाबाजार (फैजाबाद): तारुन के खंड विकास अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। ब्लॉक की ग्राम सभा कटौना में हुए विकास कार्यों के बारे में जन सूचना ग्रामवासी राम कलप वर्मा ने कुछ वर्ष पहले खंड विकास अधिकारी तारुन से मांगी थी। जिस पर खंड विकास अधिकारी ने सूचना आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी कटौना को अंतरित कर दिया। सूचना न मिलने पर राम कलप वर्मा ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जिसकी सुनवाई पर खंड विकास अधिकारी तारुन श्रीकृष्ण की ओर से ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी पेश हुएद्य चौधरी ने आयोग के समक्ष बताया कि उनकी तैनाती चार अगस्त 2017 को ग्राम सभा कटौना में हुई है। खंड विकास अधिकारी ने नौ अगस्त 2017 को उन्हें पत्र अंतरित किया है। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार यादव ने ग्राम पंचायत कटौना से संबंधित अभिलेख उन्हें अभी नहीं दिए हैं। खंड विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को इसकी सूचना दी है। खंड विकास अधिकारी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार से ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी को चार्ज न उपलब्ध कराए जाने पर आयोग ने खंड विकास अधिकारी श्रीकृष्ण के ऊपर 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाते हुए अगली सुनवाई को राज्य सूचना आयोग में पेश होने का आदेश दिया है।