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अधिशासी अभियंता पर दस हजार जुर्माना

अवैध कब्जेदार को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया था। कारपोरेशन ने ये सूचनाएं नहीं दीं। इसकी प्रथम अपील में भी सूचनाएं उपलब्ध नही कराई गईं। द्वितीय अपील में अधिशाषी अभियंता को आयोग में तलब किया गया था। अधिशाषी अभियंता आयोग के समक्ष उपस्थित नही हुए और न ही स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद जुर्माना कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 01:01 AM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 01:01 AM (IST)
अधिशासी अभियंता पर दस हजार जुर्माना
अधिशासी अभियंता पर दस हजार जुर्माना

अयोध्या : राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना वसूली के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। यह कार्रवाई अपीलार्थी रेखा की ओर से दायर अपील में की गई है।

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नगर के रेतिया नयापुरवा निवासी रेखा ने अपने अधिवक्ता विवेकचंद्र सोनी के माध्यम से पावर कारपोरेशन के अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम से छह ¨बदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। ये सूचनाएं भवन में दिए गए विद्युत कनेक्शन से जुड़ी हैं। आरोप है कि भवनस्वामी के बगैर अनुमति के अवैध कब्जेदार को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया था। कारपोरेशन ने ये सूचनाएं नहीं दीं। इसकी प्रथम अपील में भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। द्वितीय अपील में अधिशाषी अभियंता को आयोग में तलब किया गया था। अधिशाषी अभियंता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद जुर्माना हुआ।


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