न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लाए सरकार
जागरण संवाददाता इटावा केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के संदर्भ में तीन अध्यादेश लाए गए हैं
जागरण संवाददाता, इटावा : केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के संदर्भ में तीन अध्यादेश लाए गए हैं जिन्हें संसद में पारित भी कर दिया है। भारतीय किसान संघ इन कानूनों से पूर्णत: सहमत नहीं है। वह चाहता है कि कृषि उपज की देश में कहीं भी होने वाली खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए केंद्र सरकार अलग से कानून लाए। यह बात संघ के प्रांत के अधिकारी व जिले के प्रभारी डॉ. सर्वेश सिंह भदौरिया ने कही।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों का पंजीकरण केंद्र तथा राज्य में बैंक सिक्योरिटी के साथ हो। इसकी जानकारी सरकारी पोर्टल के माध्यम से हो। कृषि संबंधी सभी प्रकार के विवादों के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। यह विवाद किसान के जिले में ही तीव्र गति से निर्धारित हों।
आवश्यक वस्तु सुधार अधिनियम 1955 में संशोधन की अस्पष्टता को व्यापक जनहित में और स्पष्ट किया जाए। ताकि उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने पराली डिस्पोजल को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में पारित आदेश को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। पिछले समय में उन पर लगे मुकदमे वापस किए जाएं।
उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग यानी फसल होने से पहले ही कृषि उपज के बिक्री मूल्य निर्धारण में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न किया जाए। अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को कड़ाई से लागू किया जाए और किसान के उत्पादन को हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जाए। संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमन्नारायण तिवारी, प्रांतीय संयोजिका सुशीला राजावत, जिला महिला प्रमुख प्रीती चतुर्वेदी, नगर महिला प्रमुख वर्षा दुबे, उदयवीर सिंह मौजूद रहे।