Etawah News: हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
Etawah News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक राममिलन सिंह ने हत्या का प्रयास करने के मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इटावा, जागरण संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक राममिलन सिंह ने हत्या का प्रयास करने के मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राजेंद्र कुमार प्रजापति निवासी मोहल्ला मकसूदपुरा थाना कोतवाली ने 22 मार्च 2013 को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें यह कहा था कि दोपहर के समय वह कार्य कर रहा था अचानक याकूब, अय्यूब, काले पुत्रगण शमशुद्दीन निवासी मकसूदपुरा थाना कोतवाली ने गाली गलौज करते हुए ईंटों व लात घूंसों से पिटाई कर दी।
इस दौरान गुड्डू पुत्र निसार निवासी मुफ्ती टोला थाना कोतवाली आ गया। याकूब, अय्यूब व काले के कहने पर गुड्डू ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर उनके बड़े भाई विनोद के कनपटी में गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याकूब, काले, अय्यूब निवासी मकसूदपुरा थाना कोतवाली व गुड्डू उर्फ इरशाद निवासी मुफ्टी टोला कोतवाली इटावा को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।