Etawah: आरबीआई का फरमान जारी होने का दिखा असर, बाजार में बढ़ा 2000 के नोट का चलन
Etawah रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपये के नोट के चलन को वापस लिए जाने के फैसले के बाद शहरवासियों में एक बार फिर से नोट बंदी होने का डर सताने लगा है। शुक्रवार शाम जारी हुए आदेश का असर शनिवार को साफ तौर पर बाजार में देखने को मिला।
इटावा, जागरण संवाददाता: रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपये के नोट के चलन को वापस लिए जाने के फैसले के बाद शहरवासियों में एक बार फिर से नोट बंदी होने का डर सताने लगा है। शुक्रवार शाम जारी हुए आदेश का असर शनिवार को साफ तौर पर बाजार में देखने को मिला।
बाजारों से नदारद चल रहा यह नोट अचानक से फिर से बाजार में तेजी से दिखाई पड़ा। स्थिति ऐसी रही कि जरूरत का सामान खरीदने के बाद जनता ने पेट्रोल पंप हो या फिर अन्य जरूरत के सामान की दुकान सभी जगह दो हजार का नोट ही थमाया।
यही नहीं बैंकों व एटीएम में भी लोग इन्हें जमा कराने पहुंचते रहे लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों में 23 मई से जमा करने के आदेश होने से इन्हें जमा नहीं किया गया, जिससे अपने नोट बदलने आए लोगों में मायूसी देखी गई।
क्लीन नोट पालिसी को लेकर आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 व 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इसके स्थान पर नए 500 व 2000 के नोट जारी किए थे। पुराने नोट बंद होने के चलते कई दिनों तक लोगों को बैंकों में नोट बदलने के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा था और परेशानियां उठानी पड़ी थीं। अब 2000 का नोट वापस लिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
नोट बदलवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर
हालांकि नोट बैंकों के माध्यम से बदलवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है जिससे तब तक यह नोट वैध रहेगा। शनिवार को जनपद में इसका असर साफ तौर पर नजर आया। लोगों ने अपने पास एकत्रित किए नोटों को पेट्रोल पंप हो या फिर घरेलू सामान से जुड़ी दुकान से लेकर मेडिकल स्टोर अथवा खाने पीने के सामान की दुकानों पर 2000 के नोट को ही दुकानदारों को थमाया। हालांकि कुछ दुकानदारों ने दो हजार के नोट लेने से भी परहेज किया तो कुछ ने बिना झिझक इन्हें ले लिया।
सराफा कारोबारी न हों परेशान
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन इब्जा के प्रदेश सह प्रभारी आकाशदीप जैन ने सराफा कारोबारियों से कहा दो हजार रुपये की नोट अभी लीगल टेंडर है, इसलिए 30 सितंबर तक ज्वैलर्स दो हजार रुपये का नोट ग्राहक से लेकर व्यापार कर सकते हैं।
मनी लांड्रिंग गाइड लाइंस के अनुसार 50 हजार रुपये के ऊपर पर कैश ट्रांजेक्शन में केवाईसी लें और हर दो लाख रुपये के ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन पर पेन कार्ड लेना अनिवार्य है। यदि ज्वैलर्स किसी भी एक व्यक्ति से एक बार में या शृंखलाबद्ध तरीके से दस लाख रुपये के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन करता है तो वह फाइनेंशियल इंटेलाइनिस यूनिट को रिपोर्ट करना होगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी भी ज्वैलर्स को फाइनेंशियल इंटेलाइनिस यूनिट को देनी होगी।
दो हजार का नोट जो भी आए उसे बैंक में तुरंत जमा कराएं
व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने कहा कि सरकार का यह कदम बड़ी मात्रा में बेईमानी, भ्रष्टाचार कर काला धन रखने वालों पर प्रहार है और देश हित में है। इससे किसी भी व्यापारी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार ने इन्हें बैंक में वापिस लेकर दूसरे छोटे नोट देने की व्यवस्था की गई है उसके लिए भी चार माह से भी अधिक का समय दिया गया है।
व्यापारी व जनता से अपील है कि पूर्व की तरह इन नोटों का लेनदेन बाजार एवं बैंक से कर सकते हैं। व्यापार के दौरान आने वाले इन नोटों को समय से बैंक में जमा करवाते एवं बदलवाते रहें जिससे समय सीमा की अंत में कोई हड़बड़ी न रहे।