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मरणासन्न करने वालों को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने जबरन भूमि पर कब्जे को लेकर

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 08:20 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 08:20 PM (IST)
मरणासन्न करने वालों को पांच साल की कैद
मरणासन्न करने वालों को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, इटावा : अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने जबरन भूमि पर कब्जे को लेकर हमला करके मरणासन्न करने वाले चार आरोपियों को दोषी माना। चारों को 5-5 साल का सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि का आधा भाग घायल होने वालों को दिए जाने के आदेश से पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की। शासकीय अधिवक्ता इम्तियाज अहमद अंसारी ने बताया कि एक नवंबर 2013 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे थाना बसरेहर के अंतर्गत ग्राम लुहिया खुर्द में सतेंद्र ¨सह की मां राममूर्ति, मामा गजराज ¨सह तथा ममेरा भाई प्रवीन कुमार अपने खेत में धान की फसल काट रहे थे। इसी दौरान गांव के कमलेश जाटव, वेदप्रकाश, शैलेंद्र पुत्रगण बच्चन जाटव तथा कमलेश का पुत्र सचिन जाटव घातक हथियारों से लैस होकर आ गए। जो फसल काटने से रोकने लगे, इस पर पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में मामला विचाराधीन होने तथा फसल उनके द्वारा बोई जाने का हवाला दिया तो उन सभी ने हमला कर दिया था। काफी संख्या में ग्रामीणों के मौके पर आने पर चारों भाग गए थे, इस हमले में तीन लोग मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी तथा जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच के पश्चात चारों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की अपील की गई, आरोपियों के अधिवक्ता साक्ष्यों को प्रभावित करने में असफल रहे।

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