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पार्किग वसूली के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 01:13 AM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 01:13 AM (IST)
पार्किग वसूली के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

इटावा,जागरण संवाददाता: नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध रुप से ऑटो टेंपो पार्किंग ठेका के नाम पर की जा रही वसूली व दी जाने वाली गलत जानकारी से क्षुब्ध आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय का हवाला देते हुए पार्टी ने जिलाधिकारी से पार्किग के नाम से की जाने वाली वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।

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जिला सचिव आम आदमी पार्टी दीपक राज ने उल्लेख किया कि नगर पालिका द्वारा पार्किग की जो व्याख्या दी गयी है वह न्याय संगत नही है। नगर पालिका ने टैक्स वसूली तो शुरु कर दी है, लेकिन सुविधाओं का ध्यान नही दिया गया है। न्यायालय में दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि नगर पालिका ने कहीं भी पार्किग क्षेत्र नही बनाया है और न कोई सुविधा है। राष्ट्रीय राजमार्ग व लोकनिर्माण विभाग की सड़क के फुटपाथ पर खड़े होकर वाहनों से सभी जगहों पर 20 रुपया से लेकर 200 रुपया तक जबरन वसूल किए जा रहे है जो अवैध है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय लखनऊ व शासनादेश से स्पष्ट है कि चुंगी व तहबाजारी समाप्त कर दी गयी है। उसे लागू करने की कोई मंशा नही है। परन्तु नगर पालिका इटावा का तथाकथित पार्किग ठेका चुंगी व तहबाजारी के विस्तार की प्रकृति रखता है, जो गलत है तथा ठेका निरस्त होने योग बताया गया है। उन्होंने 15 सूत्रीय ज्ञापन देकर डीएम का ध्यानाकर्षण कराया है।


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