दहेज हत्यारोपियों को 10-10 साल की कैद
जागरण संवाददाता, इटावा : जनपद न्यायाधीश दिलीप ¨सह यादव ने दहेज हत्यारोपी मां-बेटों को दोषी म
जागरण संवाददाता, इटावा : जनपद न्यायाधीश दिलीप ¨सह यादव ने दहेज हत्यारोपी मां-बेटों को दोषी माना, इसके तहत तीनों को 10-10 साल के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। इससे पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की। शासकीय अधिवक्ता संजय दुबे के मुताबिक थाना बकेवर में 20 सितंबर 2015 को बलवीर पुत्र भगवानदीन कच्ची बस्ती गो¨वद कानपुर ने मारगश्री पत्नी स्व. प्रमोद कुमार अहेरीपुर बकेवर तथा उसके पुत्रों दीपक व सीपक के खिलाफ दहेज हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। कहा गया था कि करीब 20 वर्षीय पुत्री रोशनी की शादी 25 फरवरी 2014 को दीपक के साथ की थी। दानदहेज देने के बावजूद यह लोग को पुत्री को और दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। इसके तहत 15 सितंबर 2015 को इन तीनों ने पुत्री को मारपीट कर जला दिया, उसी दिन सैफई स्थित यूएमएस में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अहेरीपुर आया तब सारी जानकारी मिली। पुलिस ने जांच के उपरांत तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। बताया गया है कि अभियोग के विचारण के दौरान अधिकांश गवाह मुकर गए लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर कड़ी सजा दिए जाने की गुजारिश की, आरोपियों के अधिवक्ता इन साक्ष्यों को संदेहजनक करने में असफल रहे।