तंबाकू: फाइलों में प्रावधान, बिक्री खुलेआम
हर विक्रेता को जारी कराना होगा लाइसेंस खुली तंबाकू और सिगरेट बेचना भी दंडनीय
एटा, जागरण संवाददाता। 26 जनपद को पूरा जिला तंबाकू मुक्त घोषित किया जाना है। लेकिन तैयारियों का यह हाल नहीं लग रहा। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए व्यापारियों को संबंधित निकायों से लाइसेंस जरूरी किया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी निकाय ने इसके लिए कवायद नहीं की है और एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ है।
कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है। पान की दुकान हो या परचून की, तंबाकू बेचने वाले सभी व्यापारियों को लाइसेंस जारी कराना होगा। बिना लाइसेंस बिक्री पर पांच हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। चेतावनी सहित पैकेट बंद तंबाकू और सिगरेट ही बेचे जाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान पर बोर्ड के केवल 15 फीसद हिस्से पर तंबाकू उत्पाद उपलब्ध होने का उल्लेख रहेगा। 85 फीसद भाग पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखनी होगी। इसका उल्लंघन करने वाले उत्पादक को 10 हजार तक जुर्माना और पांच साल तक की कैद तथा विक्रेता को तीन हजार तक जुर्माना और दो साल तक की कैद हो सकती है। यूं तो नियम-कानून बहुत हैं, लेकिन इनका पालन कराने वाला यहां कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तक किसी भी निकाय ने लाइसेंस प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इनकी जिम्मेदारी
नगर क्षेत्रों में स्थानीय नगर निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड कार्यालयों की लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी है। क्षेत्र, बिक्री आदि के हिसाब से शुल्क तय किया जा सकता है। इसलिए है जरूरी
तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस इसलिए जरूरी है कि इस कारोबार और व्यापारियों की मॉनीट¨रग हो सके। देखा जाए कि बिक्री स्थल के लिए तय नियम-प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्जन
जिला प्रशासन के आदेश पर सभी नगर निकायों और ब्लॉक का गजट जारी होगा। इसके बाद व्यापारियों को बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय हो जाएगा।
- डॉ. आरएन गुप्ता, डिप्टी सीएमओ