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सेवा प्रदाता को चेयरमैन ने किया नियमित, ईओ ने की डीएम, मंडलायुक्त से शिकायत

ईओ ने चेयरमैन को भी भेजा पत्र नियुक्ति बताई नियमों के विपरीत नियमों के उल्लंघन से बचने को नियुक्ति निरस्त करने को कहा

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Aug 2021 05:55 AM (IST)Updated: Sat, 28 Aug 2021 05:55 AM (IST)
सेवा प्रदाता को चेयरमैन ने किया नियमित, ईओ ने की डीएम, मंडलायुक्त से शिकायत

जासं, एटा: नगर पालिका में तैनात एक सेवा प्रदाता कर्मचारी को नियमित कर दिया गया। इसकी जानकारी जब पालिका के ईओ को हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई और इस नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताया है। ईओ ने चेयरमैन को एक पत्र भेजा है और मंडलायुक्त व डीएम से भी शिकायत की है।

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नगर पालिका में राजेन्द्र सिंह की सेवा प्रदाता श्रमिक के रूप में नियुक्ति हुई थी। बाद में पालिकाध्यक्ष मीरा गांधी ने उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी। जिस पर शिकायत की गई, इस शिकायत के बाद चेयरमैन ने राजेंद्र की नियुक्ति निरस्त कर दी। इस पर कर्मचारी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने नगर पालिका प्रशासन को समस्या का निस्तारण करने का आदेश दिया। इसके बाद कर्मचारी की फिर से उसी पद पर स्थायी नियुक्ति 14 अगस्त 2021 को कर दी गई। इसकी जानकारी जब ईओ दीप कुमार वाष्र्णेय को हुई तो उन्होंने इसे शासनादेश के विरूद्ध बताया। इस संबंध में ईओ ने सेवा प्रदाता की स्थायी नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए चेयरमैन को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सेवा प्रदाता को स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यह नियुक्ति नियमों के विपरीत हुई है। उन्होंने गलत तरीके से हुई नियुक्ति को निरस्त करने की सलाह दी है। नगर पालिका ईओ ने जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और मंडलायुक्त गौरव दयाल से भी शिकायत की है। चेयरमैन को लिखे गए पत्र की कापी प्रभारी निकाय एवं एडीएम प्रशासन विवेक मिश्र को भी दी है। ------------

चेयरमैन द्वारा की गई नियुक्ति पूरी तरह से नियमों के विपरीत है। सेवा प्रदाता कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मामला संज्ञान में आने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

- विवेक मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ------------

नियुक्ति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पत्रावली मंगाकर देखी जाएगी तब इस नियुक्ति के बारे में कुछ कहा जा सकता है।

- मीरा गांधी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद एटा ------------

सेवा प्रदाता को स्थायी नियुक्ति दिया जाना शासनादेश के विपरीत है। मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो चेयरमैन व उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा है।

- दीप कुमार वाष्र्णेय, ईओ नगर पालिका परिषद एटा


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