हमले के आरोपियों को पांच साल की कैद
एटा जैथरा थानाक्षेत्र के गांव महमंता में हुई जानलेवा हमले की वारदात के आरोपित दो सगे भाइयों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
जागरण संवाददाता, एटा: जैथरा थानाक्षेत्र के गांव महमंता में हुई जानलेवा हमले की वारदात के आरोपित दो सगे भाइयों को अदालत ने पांच-पांच साल के कारावास व दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस ने गांव निवासी सत्यपाल व अनिल कुमार पुत्रगण चंद्रपाल एवं मुनेंद्र पुत्र क्षेत्रपाल के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि आरोपितों ने 4 नवंबर 2005 को शाम 7 बजे खेतों से घर लौट रहे गांव निवासी विजयपाल सिंह के छोटे बेटे अवनीश पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दी। मौके पर पहुंचे विजयपाल व उसके बेटे राजेश व बेटी मीना ने घायल अवनीश को उठाया और उपचार के लिए ले गए। अदालत में जब मामले की सुनवाई हुई तो विजयपाल, अवनीश, मीना, डॉ. आरिफ हनीफ, एसआइ चंद्रपाल सिंह आदि बतौर गवाह पेश हुए। जिन्होंने घटना को साबित किया। अदालत में चली दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के वयानात सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश रमेश ने आरोपित सत्यपाल व अनिल को दोषी करार देते हुए दंडित किया। वहीं मुनेंद्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।