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पराली जलाने वाले 37 किसानों पर बड़ी कार्रवाई

पराली जलाकर धुंध बढ़ाने वाले 37 किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 06:08 AM (IST)
पराली जलाने वाले 37 किसानों पर बड़ी कार्रवाई
पराली जलाने वाले 37 किसानों पर बड़ी कार्रवाई

एटा, जागरण संवाददाता : पराली जलाकर धुंध बढ़ाने वाले 37 किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 किसानों के खिलाफ अवागढ़ थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है, जबकि 25 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति किसान के हिसाब से अर्थदंड भुगतना होगा। जिले में पराली जलाने वालों के खिलाफ पहली बार यह कार्रवाई की गई है।

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पराली जलाने के कारण एटा में भी कई दिन तक धुंध छाई रही। अभी भी इसका असर दिखता है। शासन की तरफ से पहले ही यह गाइड लाइन जारी कर दी गई थी कि अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एटा जनपद के अवागढ़ क्षेत्र में कई किसानों ने अपने खेतों में फैली पराली में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से गाढ़ा धुआं आसमान में छा गया। एक सप्ताह पूर्व तक स्थिति यह थी कि पूरे दिन धूप के दर्शन नहीं हो रहे थे। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में छाई धुंध का असर भी यहां दिखाई दे रहा था, जिसमें एटा में पराली जलाने की वजह से यह धुंध और बढ़ गई। शासन ने पराली को लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, इसके बाद राजस्व विभाग व खुफियातंत्र की टीमें लगाकर पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित किया गया और रिपोर्ट शासन को भेजी गई, तब किसानों के खिलाफ सामूहिक तौर पर कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है वे किसान अवागढ़ क्षेत्र के गांव वीरनगर और नगला सीर के हैं। इन पर एफआइआर राजस्व निरीक्षक रामपति ने दर्ज कराई है। इनके खिलाफ हुई एफआइआर

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अरुण कुमार, ऋषि कुमार, राजकुमार, भाई रोहित, यतेंद्र, धनपत सभी निवासी वीरनगर व रामकिशन, श्रीनिवास, मदन, जितेंद्र, विक्रांत, अमर सिंह सभी निवासी गांव नगला सीर। किसानों को करानी पड़ेगी जमानत

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पराली जलाने वाले जिन किसानों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है उन पर धाराएं भले ही गैर जमानती नहीं हैं, लेकिन उन्हें जमा तो करानी ही पड़ेगी। इन किसानों के खिलाफ सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न करने की धारा 188, वायुमंडल को लेकर स्वास्थ्य के प्रति अवरोध उत्पन्न करने की धारा 278 तथा लोकबाधा उत्पन्न करने की धारा 290 के तहत कार्रवाई की गई है। तीन विकास खंडों के किसानों पर जुर्माना

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जिन 25 किसानों पर 2500 रुपये प्रति किसान के हिसाब से जुर्माना लगाया है वे तीन विकास खंड क्षेत्रों के हैं। इनमें शीतलपुर विकास खंड के 5, अलीगंज ब्लॉक के 6 और जलेसर विकास खंड के 14 किसान शामिल हैं।


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