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नूडल्स के विक्रेता, डीलर और निर्माता पर जुर्माना

नूडल्स के विक्रेता, डीलर और निर्माता पर जुर्माना ठोंका गया है। लिए गए नमूने की जांच में ऐश (राख) की मात्रा निर्धारित से अधिक पाई गई थी। तीनों पर डेढ़ लाख जुर्माना लगाया गया है।

By Edited By: Published: Wed, 01 Aug 2018 10:55 PM (IST)Updated: Thu, 02 Aug 2018 11:12 AM (IST)
नूडल्स के विक्रेता, डीलर और निर्माता पर जुर्माना
नूडल्स के विक्रेता, डीलर और निर्माता पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, एटा: नूडल्स के विक्रेता, डीलर और निर्माता पर जुर्माना ठोंका गया है। लिए गए नमूने की जांच में ऐश (राख) की मात्रा निर्धारित से अधिक पाई गई थी। तीनों पर डेढ़ लाख जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में दूध में मिलावट पर 50 हजार रुपये अर्थदंड किया गया है।

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तीन साल पहले नूडल्स में खामियों का मामला सुर्खियों में रहा था। शासन के निर्देश पर नूडल्स के ताबड़तोड़ नमूने लिए गए। इसी तरह का नूडल्स का एक नमूना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 16 जून 2015 को शहर के मुहल्ला सराय मिश्र में राजकुमारी डेली नीड स्टोर से लिया था। जांच होकर रिपोर्ट आई तो उसमें मसाले जलाने से तैयार होने वाली एक तरह की राख की मात्रा अधिक बताई गई। एक एक फीसद निर्धारित है, जबकि जांच में इससे ज्यादा मिली। इस आधार पर विक्रेता सहित शहर के मुहल्ला रेवाड़ी में संचालित इसकी एजेंसी नौमनी एजेंसी और निर्माता फर्म कैपीटल फूड्स प्रा.लि. नाहौली बल्साड राजस्थान को पक्षकार बनाते हुए एडीएम प्रशासन न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। लंबी चली सुनवाई के बाद एडीएम धर्मेंद्र ¨सह ने तीनों को दोषी ठहराया है। जिसमें विक्रेता और एजेंसी पर 25-25 हजार रुपये तथा निर्माता फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एडीएम ने जलेसर थाना क्षेत्र के गांव नगला घनश्याम निवासी लाल ¨सह से 50 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उनके यहां से 4 जून 2017 को दूध का नमूना लिया था। जिसमें मिलावट पाई गई थी।


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