विद्युत विभाग नहीं दे सका नुकसान की रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, एटा: विद्युत बिल जमा न कराए जाने के कारण काटे गए घरेलू और नलकूप कनेक्
जागरण संवाददाता, एटा: विद्युत बिल जमा न कराए जाने के कारण काटे गए घरेलू और नलकूप कनेक्शनों को विभाग से सही तरीके से जुड़वाए बिना सीधे कटिया डालकर विद्युत चोरी कर रहे आरोपियों को अदालत ने दंडित किया है।
मारहरा के मुहल्ला शीशगरान में 8 नवंबर 2016 को दोपहर 12.15 विद्युत चोरी रोको अभियान के अंतर्गत विद्युत विभाग के अवर अभियंता अतुल यादव के साथ विभागीय टीम जब लोगों के विद्युत कनेक्शनों की जांच कर रही थी, तब टीम को मुहल्ला निवासी सद्दाम पुत्र जमील अहमद बकाया में काटे गए घरेलू कनेक्शन को कटिया के माध्यम से चलाते हुए विद्युत चोरी करते मिला। जिस पर टीम ने उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। मामले की सुनवाई होने पर आरोपी ने अपने जुर्म का इकबाल किया, लेकिन विभाग उसके द्वारा हुई बिजली चोरी से हुए विभाग के नुकसान की कोई आख्या नहीं दे सका। ऐसे में विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम हीरालाल ने उसे पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
वहीं मारहरा के विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता धनराज ¨सह द्वारा 28 जनवरी 2015 को शाम 3.45 पर गांव मेहनीशोरा निवासी अमरपाल पुत्र जिलेदार को बकाया में काटे गए नलकूप कनेक्शन को सीधे पोल से चालू कराते पकड़ा था। सुनवाई में आरोपी ने जुर्म का इकबाल किया, पर विभाग उसके द्वारा किए नुकसान की जानकारी न दे सका। जिस पर अदालत ने उसे दस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।