अदालत से दंडित हुए विद्युत चोरी के आरोपित
दो विद्युत चोरों को अदालत ने दंडित किया है। इनके द्वारा बकाया अदा न करने पर अदालत ने दस हजार रुपये का दंड दिया है।
जागरण संवाददाता, एटा: दो विद्युत चोरों को अदालत ने दंडित किया है। इनके द्वारा बकाया अदा न करने पर काटे गए नलकूप कनेक्शनों को बिना भुगतान अदा किए चोरी से संचालित किया जा रहा था।
पहले मामले में अवर अभियंता वीरेंद्र ¨सह ने 19 दिसंबर 2010 को शाम 4 बजे जैथरा थानाक्षेत्र के गांव नगला भारा से नगला रामराय निवासी कुंवरपाल पुत्र मुंशीलाल को पकड़ा था। जो बकाया में काटे गए अपने पिता के नाम पर स्वीकृत कनेक्शन को बिना बकाया राशि जमा कराए सीधे पोल से लाइन जोड़कर चोरी से नलकूप चला रहा था। दूसरे मामले में अवर अभियंता धनराज ¨सह ने मारहरा थाने के गांव मेहनीशोरा निवासी उमेश पुत्र हरप्रसाद को 28 जनवरी 2015 की शाम बकाया में काटे नलकूप कनेक्शन को चोरी से चलाते हुए पकड़ा था।दोनों ही मामलों में आरोपी सजा के समय जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे थे। जिस पर विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम हीरालाल ने जेल में बिताई गई अवधि को उनकी कारावास की सजा घोषित करते हुए दस दस हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया।