मतदान रजिस्टर में अंकित होगा पहचान विकल्प भी
जागरण संवाददाता, एटा: लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग मतदाताओं की कई बारीकियां भी जानेगा। मतदाता किस पहचान विकल्प से मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यह चुनाव बाद स्पष्ट हो जाएगा। पहली बार मतदान रजिस्टर पर मतदान अधिकारी को यह भी अंकित करना है कि मतदाता ने पहचान विकल्प के रूप में क्या प्रमाण उपलब्ध कराया है। ऐसी स्थिति के पीछे आयोग की मंशा संबंधित आंकड़े जुटाने की है।
इस बार चुनाव में जहां नए मतदाताओं को मतदान के लिए पहचान पत्र दिए जा चुके हैं। वहीं पुराने मतदाताओं पर पहले से ही पहचान पत्र हैं। इसके बावजूद भी पूर्व की तरह आयोग ने हर मतदाता तक मतदान को वोटर स्लिप भी बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इस व्यवस्था के अलावा भी कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे इस कारण 11 विकल्प भी तय किए हैं।
मतदान के दौरान रजिस्टर पर द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता पहचान पत्र व वोटर स्लिप के प्रयोग पर उन्हें नाम से अंकित करेगा और अन्य विकल्पों के लिए निर्धारित सारिणी का अंक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इस तरह चुनाव बाद इन रजिस्टरों के जरिए आयोग विकल्पों की उपयोगिता का निर्धारण कर अगले चुनावों में नई व्यवस्थाओं को अंजाम देने के मूड में है।
इस संबंध में सहायक अधिकारी कार्मिक केके वैश्य ने बताया है कि विकल्प संबंधी व्यवस्था व रजिस्टर पर अंकन को लेकर नियुक्त होने वाले कार्मिकों को अवगत कराया जा चुका है।
इस क्रम में अंकित होंगे पहचान विकल्प
1- पासपोर्ट, 2- ड्राइविंग लाइसेंस, 3- फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 4- फोटोयुक्त पासबुक, 5- पैन कार्ड, 6- आधार कार्ड, 7- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), 8- मनरेगा जॉब कार्ड, 9- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 10- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, 11- आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची।