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छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

गणतंत्र दिवस के दिन नगर पंचायत कार्यालय रुद्रपुर में तिरंगा झंडा उल्टा फहराने के मामले में ईओ उपेंद्रनाथ सिंह फंस गए हैं। डीएम अमित किशोर ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने कहा है कि जानबूझकर केसरी पट्टी को नीचे रखकर फहराने पर यह भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान की श्रेणी में आता है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 11:29 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 11:29 PM (IST)
छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

देवरिया: छेड़खानी का विरोध करने पर शहर के चीनी मिल मैदान परिसर में गुल्ली-डंडा खेल रहे एक युवक को बाइक से आए बदमाशों ने शनिवार को दोपहर बाद गोली मार कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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सिधी मिल कालोनी निवासी 25 वर्षीय करन पुत्र भोला अपने दोस्तों के साथ दोपहर को चीनी मिल मैदान परिसर में गुल्ली-डंडा खेल रहे थे। इस बीच बाइक से तीन युवक पहुंचे और करन को पहले बुलाया। करन को न जाता देख बाइक पर सवार शिव निवासी कांशीराम आवास देवरिया ने गोली चला दी, जिससे करन के पैर में गोली लग गई। लहूलुहान होकर करन मौके पर ही गिर गए। आसपास के लोगों के सहयोग से करन को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच की और घायल करन का बयान लिया। करन का कहना है कि कांशीराम आवास में रहने वाले उसके एक दोस्त की बहन को शिव कई दिनों से परेशान कर रहा था। दोस्त के कहने पर करन ने शिव को चार दिन पहले समझाया। नाराज शिव अपने दो साथियों के साथ आया और गोली मार कर भाग गया।

एसपी डा.श्रीपति मिश्र ने बताया कि आरोपित शिव व सोनू के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उल्टा झंडा फहराने पर डीएम ने ईओ से मांगा स्पष्टीकरण

गणतंत्र दिवस के दिन नगर पंचायत कार्यालय रुद्रपुर में तिरंगा झंडा उल्टा फहराने के मामले में ईओ उपेंद्रनाथ सिंह फंस गए हैं। डीएम अमित किशोर ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने कहा है कि जानबूझकर केसरी पट्टी को नीचे रखकर फहराने पर यह भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान की श्रेणी में आता है। इसके लिए अधिनियम में तीन वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों दंड का प्रविधान है। सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर द प्रिवेंशन आफ इंसल्ट्स टू नेशनल आनर एक्ट 1971 यथा संशोधित वर्ष 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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