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गिरोहबंद अधिनियम में शातिर तारबाबू पाबंद

पशु तस्करी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शातिर बदमाश तारबाबू यादव के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने उसका हौसला पस्त करने का प्रयास किया है। मंगलवार को बनकटा पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत तारबाबू यादव व उसके साथियों को पाबंद किया। दो महीने में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 12:02 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 12:02 AM (IST)
गिरोहबंद अधिनियम में शातिर तारबाबू पाबंद
गिरोहबंद अधिनियम में शातिर तारबाबू पाबंद

देवरिया : पशु तस्करी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शातिर बदमाश तारबाबू यादव के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने उसका हौसला पस्त करने का प्रयास किया है। मंगलवार को बनकटा पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत तारबाबू यादव व उसके साथियों को पाबंद किया। दो महीने में यह चौथी बड़ी कार्रवाई है।

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बनकटा क्षेत्र के रुस्तम बहियारी निवासी मनीष यादव ने गांव के शातिर बदमाश तारबाबू यादव सहित तीन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। मनीष पर हमला करने के बाद तारबाबू ने बीच चौराहे पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में असलहा लहराया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी एन.कालोची ने पचीस हजार रुपये का इनाम घोषित किया। दबाव में आकर तारबाबू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए बीते माह गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई। देवरिया जेल से वह आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था। शासन के निर्देश पर उसका ट्रांसफर कानपुर जिला जेल कर दिया गया। जनता के बीच उसके खौफ को खत्म करने और उसका हौसला पस्त करने के लिए एसपी ने उसे गिरोहबंद अपराध अधिनियम में पाबंद करने का फरमान सुना दिया। बनकटा पुलिस ने तारबाबू यादव सहित अन्य साथियों को गिरोहबंद अधिनियम में पाबंद कर दिया। लूट, हत्या, फिरौती, रंगदारी, पशु तस्करी के साथ तारबाबू पर करीब 34 केस दर्ज हैं। भाटपाररानी थाने पर फाय¨रग के बाद वह सुर्खियों में आया। जिले के टाप टेन बदमाशों की सूची में शामिल है। एसपी ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, जनता उसकी शिकायत करें, पुलिस केस दर्ज कर उसे जेल भेजेगी। लोग डरें नहीं, शिकायत तुरंत करें ताकि बदमाशों का खौफ आम लोगों के बीच से खत्म किया जा सके।


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