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जहरखुरानी के जुर्म में दो को सश्रम कारावास

जहरखुरानी के मामले में जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने देवरिया जिले के गौरी बाजार थानाक्षेत्र के जंगल कितासेम इंदूपुर निवासी महेंद्र गिरी तथा कर्माजीतपुर गौरी बाजार निवासी किशोर हरिजन को दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 12:09 AM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 12:09 AM (IST)
जहरखुरानी के जुर्म में दो को सश्रम कारावास
जहरखुरानी के जुर्म में दो को सश्रम कारावास

गोरखपुर : जहरखुरानी के मामले में जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने देवरिया जिले के गौरी बाजार थानाक्षेत्र के जंगल कितासेम इंदूपुर निवासी महेंद्र गिरी तथा कर्माजीतपुर गौरी बाजार निवासी किशोर हरिजन को दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेद्र कुमार मिश्र का कथन था कि वादी अक्षय कुमार नागपुर में पेप्सी कंपनी में काम करता था। वह 13 अप्रैल 2017 को रात आठ बजे ट्रेन पकड़ कर पनिअहवां स्टेशन के लिए चला था। गोरखपुर एवं छावनी स्टेशन के बीच दो लोगों ने उसे बिस्कुट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और रुपये चुरा लिए। विवेचना में अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया।


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