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तेज गति से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

देवरिया में दो व तीन पहिया वाहनों के लिए अब गति सीमा निर्धारित कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 09:42 AM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 09:42 AM (IST)
तेज गति से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई
तेज गति से वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

देवरिया : राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर तेज गति से चलाने पर होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने मंगलवार को जिले में श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निर्धारित की है। अब तेज गति चलने वाले वाहन चालकों को पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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हेतिमपुर से कसया की दूरी पांच किमी, खरोह से भागलपुर वाया सलेमपुर, कपरवारघाट-मेहरौना बार्डर वाया बरहज, देवरिया-कुशीनगर वाया रामपुर कारखाना, देवरिया-हेतिमपुर वाया महुआडीह, सोनूघाट से बरहज, सलेमपुर-भिगारी बाजार वाया मझौलीराज, मुसैला-भागलपुर, हाटा-रुद्रपुर, देवरिया-भीखमपुर, भरथुआ-भिगारी बाजार वाया भटनी, देवरिया-रुद्रपुर वाया उसराबाजार, कंचनपुर-बघौचघाट वाया पथरदेवा, सोनूघाट-कंचनपुर, लार-भाटपाररानी, खुखुंदू-भटनी, नवलपुर-लार तथा रुद्रपुर-पिड़राघाट रोड पर चलने के लिए वाहनों की गति निर्धारित की गई है। इसमें दो पहिया व तीन वाहन 40 किमी, चालक सहित सात सीट वाला वाहन 60 किमी, चालक सहित 8 से 12 सीट वाला वाहन 60 किमी तथा सभी मालयान एवं समस्त यात्री वाहन 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे। इससे अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के वाहन, प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के वाहन को छूट दी गई है। यह नियम लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

राजीव चतुर्वेदी

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी


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