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डीएम बिजनौर, डीआइजी स्थापना समेत पांच हाईकोर्ट में पेश

गैंगस्टर के एक मामले में गलत तरीके से आरोपित बनाने के मामले में डीएम बिजनौर (तत्कालीन डीएम देवरिया) सुजीत कुमार व डीआइजी स्थापना (तत्कालीन एसपी देवरिया) डा.राकेश शंकर एसपी मऊ (तत्कालीन एएसपी देवरिया) सुरेंद्र बहादुर समेत पांच लोग मंगलवार को हाईकोर्ट प्रयागराज में पेश हुए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 11:21 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 11:21 PM (IST)
डीएम बिजनौर, डीआइजी स्थापना समेत पांच हाईकोर्ट में पेश

देवरिया : गैंगस्टर के एक मामले में गलत तरीके से आरोपित बनाने के मामले में डीएम बिजनौर (तत्कालीन डीएम देवरिया) सुजीत कुमार व डीआइजी स्थापना (तत्कालीन एसपी देवरिया) डा.राकेश शंकर, एसपी मऊ (तत्कालीन एएसपी देवरिया) सुरेंद्र बहादुर समेत पांच लोग मंगलवार को हाईकोर्ट प्रयागराज में पेश हुए।

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शहर के भीखमपुर रोड निवासी भैरव जायसवाल ने हाईकोर्ट में मिसलेनियस रिट पेटीशन दाखिल की थी, जिसमें याची भैरव जायसवाल के अधिवक्ता नीतेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिस मुकदमे के आधार पर पुलिस ने भैरव जायसवाल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। विवेचना में कोई आरोप नहीं पाया गया। न्यायालय को भेजे गए आरोप-पत्र में नाम भी नहीं है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन डीएम, तत्कालीन एसपी, तत्कालीन एएसपी, तत्कालीन सीओ सीताराम, तत्कालीन दारोगा श्रवण कुमार यादव को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसको देखते हुए नौ मार्च को आनन-फानन में डीएम, एसपी, डीपी क्रिमिनल व जेडी अभियोजन की संयुक्त समिति ने बैठक में विवेचक को पुलिस अभिलेखों से भैरव का नाम खारिज करने की अनुमति प्रदान का आदेश दिया। जिसके साथ अफसर मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए व सफाई पेश की। याची के अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।


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