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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चारों क्रेताओं को नोटिस जारी

देवरिया: एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने कम स्टांप लगाने के मामलों में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चारों क्रेताओं को नोटिस जारी कर 25 मई को सुबह 10 बजे अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। उन्होंने तहसीलदार सदर को सभी क्रेताओं को नोटिस तामिला कराने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 May 2018 11:34 PM (IST)Updated: Fri, 11 May 2018 11:34 PM (IST)
जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चारों क्रेताओं को नोटिस जारी
जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चारों क्रेताओं को नोटिस जारी

देवरिया: एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने कम स्टांप लगाने के मामलों में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चारों क्रेताओं को नोटिस जारी कर 25 मई को सुबह 10 बजे अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। उन्होंने तहसीलदार सदर को सभी क्रेताओं को नोटिस तामिला कराने को कहा है। एडीएम कोर्ट ने कहा है कि यदि निर्धारित तिथि को पक्ष नहीं रखने पर मान लिया जाएगा कि स्टांप वाद के संबंध में कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए कमी स्टांप, निबंधन शुल्क व अर्थदंड मय ब्याज की वसूली के लिए आदेश पारित कर दिया जाएगा।

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देवरिया खास निवासी दीपक मणि का अपहरण कर जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव बबलू ने दो, उनके भाई अमित यादव, मां मेवाती देवी व मधु देवी के नाम एक-एक भूखंड का बैनामा के लिए उप निबंधक कार्यालय में पांचों विलेख का प्रस्तुत किया था। जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य आरोपितों ने महज 10.50 लाख रुपये का स्टांप लगाया और स्टांप का पैसा न होने का प्रार्थना देकर कहा कि बाकी स्टांप बाद में जमा कर दिया जाएगा। पांचों बैनामा में 68.75 लाख 540 रुपये स्टांप की कमी पाई गई थी। स्टांप एक्ट की व्यवस्था के अनुसार धारा 33/47 ए(1) में स्थगित करके रजिस्ट्रीयन अधिकारी द्वारा मुकदमा योजित करने के लिए संदर्भित कर दिया गया। जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कम स्टांप लगाने पर वसूली के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में सुनवाई के लिए पत्रावलियों को आवंटित किया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व सीताराम गुप्ता के कोर्ट ने कम स्टांप पर 10 मई को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि बैनामों में स्टांप की कमी का वाद उनके न्यायालय में विचाराधीन है। आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें। इस बाबत तहसीलदार सदर राहुल देव भट्ट ने बताया कि तामिला कराकर जल्द ही कोर्ट को भेज दिया जाएगा।

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