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भतीजे की हत्या में चाचा समेत दो को उम्रकैद

सदर कोतवाली के ग्राम देवरिया मीर में दस साल पहले एक किशोर की संपत्ति के लिए हुई हत्या के मामले में गुरुवार को सजा सुना दी गई। जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने आरोपित चाचा समेत दो को उम्रकैद की सजा सुना दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 11:55 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 11:55 PM (IST)
भतीजे की हत्या में चाचा समेत दो को उम्रकैद
भतीजे की हत्या में चाचा समेत दो को उम्रकैद

देवरिया: सदर कोतवाली के ग्राम देवरिया मीर में दस साल पहले एक किशोर की संपत्ति के लिए हुई हत्या के मामले में गुरुवार को सजा सुना दी गई। जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने आरोपित चाचा समेत दो को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही 46 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार यादव ने बताया कि 26 दिसंबर 2008 को देवरिया मीर निवासी अर्जुन ¨सह के घर सतइसा का कार्यक्रम था। गांव के परमहंस ¨सह का बेटा राहुल अपनी मां विद्यावती व बहन नीतू के साथ निमंत्रण पर गया था। भोजन करने के बाद अर्जुन ¨सह ने गांव के राहुल की मोटरसाइकिल से उसकी मां विद्यावती व नीतू ¨सह को घर पहुंचा दिया और राहुल को व्यवस्था देने की बात कह कर बाद में घर छोड़ देने की बात कही। भोजन करते समय राहुल के चाचा हरिवंश ने पत्तल हटा थाली में भोजन दे दिया, लेकिन संकोचवश राहुल विरोध नहीं किया। भोजन करते ही राहुल की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे वहीं सुला दिया। सुबह राहुल की लाश अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन के पास एक गड्ढे में मिली। परमहंस के अथक प्रयास के बाद भी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राहुल की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। गुरुवार को सुनवाई के उपरांत जनपद न्यायाधीश ने पाया कि इकलौते पुत्र की हत्या संपत्ति के लालच में उसके सगे चाचा ने की थी। ऐसे में चाचा हरिवंश ¨सह व गांव के अर्जुन ¨सह को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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