जांच में नमूने फेल, 3.73 लाख रुपये अर्थदंड
देवरिया में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशान ने जांच में फेल नमूनों के मामले में अर्थदंड लगाया है।
देवरिया: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विभिन्न प्रकार के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जिसमें कई नमूने जांच में फेल हो गए। उसके बाद विभाग के अधिकारियों ने एडीएम प्रशासन कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वाद दाखिल किया। जिसमें 27 व्यक्तियों व संस्थाओं पर तीन लाख तिहत्तर हजार रुपये अर्थ दंड लगाया।
जिसमें अशोक यादव पुत्र रामदरश यादव निवासी बसडीला देवरिया का दूध, दिलीप मौर्य पुत्र परमहंस बरहज ब्वायलर कन्फ्रेक्सनरी, विनोद यादव पुत्र प्रेम यादव फुलवरिया दूध, विजय नारायण मणि पुत्र रामबेचन बैतालपुर, देवरिया का बेसन, पुष्पा ट्रेडर्स भीखमपुर रोड देवरिया नमकीन,छोटे पुत्र योगी साह निवासी बिगही सिरसी सीतामढ़ी बिहार बूंदी लड्डू, संजय चौरसिया पुत्र राजेन्द्र निवासी गौरी बाजार पान मसाला, केजेपान प्रोडक्ट सहजनवा गोरखपुर मसाला, पवन मोदनवाल निवासी कपरवार छेना मिठाई,विश्वम्भर लाल जायसवाल निवासी मोतीलाल देवरिया बूंदी लड्डू, रंजीत सिंह रामपुर कारखाना सेवई, श्याम बिहारी रामचन्दर बरहज भैंस का दूध, शिवचन्द्र बरनवाल महराजपुर देवरिया काजू बिस्कुट, रामअशीष बसडिला बैतालपुर खोया, रामदयाल यादव भलुअनी लाल मोहन, मेसर्स डिलक्स एजेंसी शम्मी अनवर पुत्र अनवारूल अबूबकर नगर स्टेशन रोड लीची ड्रिक, संतोष जायसवाल पुत्र पृथ्वी चन्द्र तिलई बेलवा नमक, बेचू प्रसाद सलेमपुर नीलकंठ पापड़ी, उमेश जायसवाल सरसो तेल, अनिल कुमार सिंह राघवनगर देवरिया, अरहर दाल, संजय कुमार पचलड़ी बर्फी, रंजीत सिंह रामपुर कारखाना बेसन, बृज मोहन चौरसिया बलियवा देवरिया पनीर, तरूण गुप्ता सवरेजी खामपार फ्रुट ड्रिक, लालमन यादव निवासी बनियइनी रुद्रपुर मिश्रित दूध, अशोक कुमार निवासी भुजौली देवरिया बर्फी का बेसन का नमूना फेल होने पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें चार हजार से लेकर पैंतीस हजार रुपये तक अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।